सीसीएफ को भारी पड़ सकता है हूटर,वन अधिकारियों को पात्रता नही

सीसीएफ को भारी पड़ सकता है हूटर,वन अधिकारियों को पात्रता नही
रौब झाड़ने लगाये जाते है वाहनों में हूटर
बैतूल ।अधिकारियों वाला रौब जमाने मे कंही सीसीएफ को यातायात कानून भारी ना पड़ जाए ।बैतूल वन वृत्त के मुखिया ने अपने नए वाहन में हूटर लगवाया है जो की नियम विरुद्ध है ।
दरअसल बैतूल वन वृत्त के सीसीएफ ए के सिंह ने हाल ही में अपने लिए तेंदूपत्ता मद से एक लक्ज़री वाहन XUV क्रमांक MP04/ED/7470 खरीदा है ।इस वाहन की शान बढ़ाने और समाज मे अपना रुतबा बढाने वाहन पर हूटर लगवाया जिसके लिये यह पात्रता ही नही रखते है ।सरकारी और बड़े ओहदेदार अधिकारी द्वारा कानून का इस तरह उलंघन करना आश्चर्यचकित करता है ।जिला परिवहन अधिकारी रंजना भदौरिया ने बताया कि सुप्रीम कोर्ट ने देश मे वीआईपी कल्चर समाप्त करने के उद्देश्य से लाल पीली ओर नीली बत्ती समेत हूटर हटाने के निर्देश दिए थे जिसके बाद सभी ने इसका पालन किया था ,कोर्ट ने लायन आर्डर बनाने वाले अधिकारी जिसमे कलेक्टर, एसपी ,
एसडीएम,तहसीलदार , एसडीओ पुलिस ओर यातायात अधिकारी को हूटर लगाने की अनुमति दे दी है लेकिन वन विभाग सीधे लायन आर्डर में कंही शामिल नही रहता है इसलिए इन्हें हूटर लगाने की पात्रता नही है ।रंजना भदौरिया ने यह भी बताया की मेरे द्वारा पूर्व में प्राप्त शिकायत पर डीएफओ साहेबान को नोटिस जारी कर अपने वाहनों से हूटर हटाने कहा था ।मुझे आज संज्ञान में लाया गया है कि सीसीएफ के XUV वाहन पर हूटर लगया गया है जो कि गैर कानूनी कृत्य है उन्हें भी नोटिस भेजकर वाहन से हूटर निकलवाया जायेगा ।